सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी) के ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (ईकॉम) में निवेश को दी स्वीकृति

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी) द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (ईकॉम) में निवेश को स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित संयोजन सीडीसी द्वारा ईकॉम में निवेश से संबंधित है।

सीडीसी एक विकास वित्त संस्थान है, जिसका पूर्ण स्वामित्व डीएफआईडी, यूके सरकार के पास है, जो  विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमियों पूंजी उपलब्ध कराता करता है।

ईकॉम बैंकों, एनबीएफसी अन्य कंपनियों के ग्राहकों को डिलीवरी, पूर्ति और भंडारण और ई-केवाईसी जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिन्हें ऐसी सुविधाएं, संबंधित ग्राहकों की संपत्तियों के सत्यापन को आसान बनाने, संपर्क बिंदु के सत्यापन और डिजिटल ओरिजिन सीन और सत्यापन सेवाओं की जरूरत होती है। सीआईसी का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।