पंजाब नेशनल बैंक के 11 हजार करोड़ से ज्यादा के महाघोटाले में आरोपी नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी जारी है. अब तक 35 ठिकानों पर छापेमारी में 5600 करोड़ का माल जब्त किया जा चुका है. वहीं, आरोपियों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं.
-ईडी ने शुक्रवार रात पटना में गीतांजलि ज्वैलरी शॉप पर रेड की. पीएनबी के अधिकारी भी मौजूद रहे.
-अमेरिका के होटल पर सीबीआई की नजर है. बताया जा रहा है की सीबीआई इस संबंध अमेरिकी सरकार से जानकारी हासिल करने के लिए भारत सरकार से अपील करेगी.
-कोलकाता में गीतांजलि के शोरूम पर छापेमारी की गई. शनिवार रात ईडी अधिकारियों ने दुर्गापुर स्थित शोरूम को सील कर दिया. इसके बाद शोरूम के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है.
अमेरिका में होने का शक
आरोपी नीरव मोदी के अमेरिका में होने का शक है. न्यूयॉर्क के एक फाइव स्टार होटल में नीरव मोदी की मौजूदगी का शक है. आजतक इस संभावित ठिकाने तक पहुंच गया है.
यहां जेडब्ल्यू मैरिएट होटल के 36वें फ्लोर के एक स्यूट में नीरव मोदी ठहरता है. न्यूयॉर्क में यह उसका ठिकाना माना जाता है.
हालांकि, अभी तक नीरव की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.
वहीं, बेल्जियम में भी नीरव के पिता दीपक मोदी से आजतक संवाददाता ने बात की है. आजतक ने फोन के जरिए नीरव के पिता दीपक मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली.
ED का एक्शन जारी
प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच के लिए एक टीम को हांगकांग भेज सकता है या वहां की एजेंसियों को पत्र लिख सकता है. दरअसल, नीरव मोदी ने फर्जी तरीके से प्राप्त साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) को ज्यादातर हांगकांग में भुनाया था. इसीलिए वहां टीम भेजने की तैयारी है.
-ईडी ने नीरव मोदी और उसकी कंपनी से जुड़ी 29 जुड़ी अचल संपत्तियों की लिस्ट बनाई है.
-ईडी ने नीरव मोदी की कंपनी को आदेश दिया है कि मकाऊ, बीजिंग, न्यूयॉर्क और लंदन के आउटलेट पर बिक्री न करें.
-अब तक 20 बैंक अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.
105 बैंक अकाउंट कुर्क
नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों से जुड़े अब तक 105 बैंक अकाउंट्स बंद किए जा चुके हैं. इसके अलावा विदेश में गैरकानूनी संपत्तियां रखने के लिए नीरव मोदी के खिलाफ नए कालाधन रोधक कानून के तहत मामला भी दर्ज किया गया है.
नए कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत का भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसमें दस साल जेल की सजा भी हो सकती है.