सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, कहा- बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ कानून बनाये SC

देश के विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह ऐक्शन एक फैशन बन गया है… उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार को गाइडलाइन तैयार करनी होगी… दवे ने दलील दी कि इस तरह घरों पर बुलडोजर ऐक्शन आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है… सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा गया कि इसे लेकर नियमावली तय करने की जरूरत है… दरअसल, दवे अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हुए बुलडोजर ऐक्शन पर सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के सामने अपना पक्ष रख रहे थे… आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी… सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है… इनमें आरोपियों के घरों को गिराये जाने पर सवाल खड़े किये गये हैं… इससे पहले सुनवाई में दुष्यंत दवे ने बुलडोजर ऐक्शन पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि किसी आरोपी की गलती पर उसका घर तोड़ना उन लोगों को भी प्रभावित करता है, जो मामले में शामिल नहीं होते… अदालत को कुछ नियम तय कर देने चाहिए…