गौर कैस्केड सोसाइटी में पेट लवर्स और हेटर्स आमने सामने

बुधवार सुबह गौर कैस्केड्स सोसाइटी में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक रेजिडेंट अनिरुद्ध पंवार अपना पैट डॉग घुमा रहे थे, जो एक बच्चे की तरफ लपका और बच्चा डर कर गिर गया, जिसके बाद पैट घुमा रहा शख्स बच्चे को उठा कर सहलाता दिखाई देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद बवाल शुरू हो गया ,बच्चे के पिता कुछ अन्य लोगों के साथ आए और उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, पूरे मामले को देखकर अनिरुद्ध पंवार की पत्नी भी बीच बचाव करने आईं तो बच्चे के पिता से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, मनीषा पंवार का कहना है की जब वो नीचे आईं तो कुछ लोग उनके पति को गालियां और धमकियां दे रहे थे, उन्होंने बीचबचाव किया तो उनसे भी बदतमीजी से पेश आए, उन्हें किरायेदार कहकर बेज्जत करने लगे सोसाइटी से खदेड़ देने की धमकियां देते हुए अश्लील और अभद्र भाषा बोलने लगे, लेकिन वो और उनके पति माफी मांगते हुए अपनी गलती को स्वीकारते हुए बच्चे को सहलाते रहे लेकिन कुछ रेजिडेंट जो खुद को वकील बता रहे थे उन्होंने पुलिस बुला ली..
कानून की धज्जियां उड़ाई गई
पैट ओनर विशाल यादव का कहना है की कुछ लोग इस मुद्दे को भुनाने लगे और घटना होते ही सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुपों में पेट लवर्स के खिलाफ सक्रिय हो गए और अपशब्द बोलने लगे, उनका कहना है की सोसाइटी की राजनीति में सक्रिय लोग खुद को हाईलाइट करने और फेमस होने के लिए इस मुद्दे पर सहानुभूति दिखा कर सोशल मीडिया पर गैर कानूनी बातें कर रहे हैं गौर सोसाइटी के फ्लैट नंबर सी1525 निवासी करण सिंह का कहना है कुछ लोग सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप में डॉग लवर्स के खिलाफ जहर घोलने में लगे हैं वह और लोगों को भी पेट्स के खिलाफ भड़का रहे हैं उनका यह भी मानना है कि हमें अपने बच्चों को डॉग्स से मित्रता की शिक्षा देनी चाहिए डॉग इंसान का सबसे वफादार जीव है अगर हम सोसाइटी में इस तरह का माहौल बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को सोसाइटी में तो डॉग्स से दूर कर भी लेंगे लेकिन बाहर कैसे जीना सिखाएंगे
नैतिकता और शांतिपूर्ण और रवैया अपनाया जाए
गौर कैस्केड्स बी717 निवासी राजीव मुखर्जी का कहना है की पालतू डॉग भी अपनी संतान की तरह होता है उसे भी खुले आसमान के नीचे घूमने का कानूनी हक है लेकिन पैट ऑनर्स को पूरी सेफ्टी और हिफाजत के साथ अपने पैट को घुमाना चाहिए उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए पेट को घुमाने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो साथ ही डॉग से नफरत करने वाले लोगों को भी है समझना होगा कि पेट डॉग अपने मालिक के लिए उसके संतान की तरह होता है ऐसे में पेट के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी या अपशब्द बोलना ठीक नहीं है पेट को घुमाने का अधिकार उन्हें कानून देता है ऐसे में कोई भी जबरन अपने नियम और कानून किसी पेट् मालिक पर थोप नहीं सकता बुधवार को हुई घटना में सोसाइटी में ही बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाना चाहिए था यह एक घटना थी, बच्चे के साथ उनकी पूर्ण संवेदनाएं हैं पैट मालिक की इंटेंशन बच्चे को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी
गौर कैस्केड के निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता मधुसूदन भारद्वाज ने बताया की बच्चा चोटिल हुआ है और उनकी पूरी संवेदनाएं बच्चे के परिवार के साथ हैं पैट मालिकों को बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसी घटनाओं से सोसाइटी का नाम खराब होता है
एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन
एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मानद पशु कल्याण अधिकारी दीपांशु कुंद्रा ने बताया की पैट डॉग के मालिकों को अपना डॉग लीज से बांध कर घुमाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसी को खतरा न हो, अगर कोई लापरवाही करता है तो उसपर बोर्ड द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी.. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर पशुप्रेमियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को बोर्ड के चेयरमैन व सचिव द्वारा पत्र लिखे जाते रहे है,जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार ही गाइडलाइन बनाई गई हैं ऐसे में किसी सोसाइटी को अलग से नियम व कानून बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है अगर कोई सोसाइटी जबरन ऐसा करती है तो वो गैरकानूनी माना जायेगा, कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं जिसमे कुछ रेजिडेंट्स व्हाट्सएप पर खुद के नियम बनाने और जबरन लागू करने की बात कर रहे हैं जिनपर कार्यवाही के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों व पुलिस को लिखा जा रहा है ऐसे में उन पर कानूनी कार्यवाही करवाई जायेगी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो सरकारी पदों पर रहकर लोगों को भड़का रहे हैं उनके मंत्रालय और विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्यवाही के लिए पत्र लिखा जायेगा जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से जून 2021 में ही आदेश आया है..
पैट ऑनर्स हुए एकजुट की कार्यवाही की मांग
एनिमल राइट एक्टिविस्ट शालू सिंह के नेतृत्व में राजनगर एक्सटेंशन के करीब 40/50 पैट ओनर्स ने मीटिंग करके अपनी व अपने पैटस की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की उनका कहना है की किसी एक की लापरवाही का खामियाजा सभी को क्यों भुगतना पड़े ,उन्हें ग्रुप में अभद्र टिप्पणीयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में प्रशासन और पुलिस व्हाट्सएप पर भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर तुरंत कार्यवाही करे , शालू सिंह ने कहा कि अगर किसी पैट मालिक को सताया गया तो वह उन सभी के साथ मिलकर हाईकोर्ट का रुख करेंगी
गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों का बयान
गाजियाबाद पुलिस ने बताया की राजनगर एक्सटेंशन की गौर सोसाइटी से दो पक्षों का विवाद सामने आया जिसमे अभय प्रताप सिंह ने सोसाइटी के एक रेजिडेंट अनिरुद्ध पंवार पर आरोप लगाया की उनके पालतू डॉग ने उनके पुत्र पर हमला कर दिया जिससे बच्चा घायल हो गया, सीसीटीवी कैमरे की वीडियो से पता चलता है की बच्चा बुरी तरह डर कर गिर गया जिस कारण उसे चोट आई है जो पूरी तरह लापरवाही है जिसके लिए डॉग मालिक द्वारा अपनी लापरवाही स्वीकार करते हुए थाने में माफी मांगी ली गई तो वहीं डॉग मालिक की पत्नी का आरोप है की बच्चे के पिता ने उनसे अभद्रता की और गालियां दी हैं दोनो पक्ष की शिकायत ले ली गई है अगर आपस में मामला नही सुलझता तो जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी, पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाने का है ऐसे में अगर कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के द्वारा किसी को उकसाएगा तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी
कानून क्या कहता है
कानून अनुसार आईपीसी 289 लापरवाही के तहत डॉग मालिक पर मुकदमा दर्ज हो सकता है वहीं किसी महिला को सार्वजनिक रूप से गाली गलौच करना आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध है.