शक्ति मिल गैंगरेप केस: बॉम्बे HC का फैसला, उम्रकैद में बदली दोषियों की फांसी की सजा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 में मुंबई में शक्ति मिल्स परिसर में 22 वर्षीय एक फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले के तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को गुरुवार को आजीवन कारावास में बदल दिया… अदालत ने कहा कि वे उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने के पात्र हैं… जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम बंगाली और मोहम्मद अंसारी को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को उनके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया… फांसी की सजा की मंजूरी के लिए राज्य सरकार की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया… दोषियों को मुंबई सेशन कोर्ट ने 4 अप्रैल 2014 को फांसी की सजा सुनाई थी… विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को शक्ति मिल्स परिसर में 22 अगस्त 2013 को शहर की एक फोटो पत्रकार के बलात्कार के मामले में 5 अप्रैल 2014 को दोषी ठहराया गया था… सत्र अदालत द्वारा 2014 में दोषी ठहराए गए पांच में से तीन आरोपी जाधव, बंगाली और अंसारी ने दोषसिद्धि के तुरंत बाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी…