सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्णब गोस्वामी को सोनिया गाँधी पर टिप्पणी मामले में मिली राहत

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी थी। बता दें की अर्णब गोस्वामी ने एक डिबेट के दौरान सोनिया गाँधी पर टिप्पणी की थी। जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी । हालाँकि इस मामले में अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर पर स्टे आर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस को नागपुर से अब मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। केवल इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है।बता दें सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले में अर्णब गोस्वामी पर करीब 3 हफ्ते तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई गयी है।

क्या है विवाद ?
बता दें की कांग्रेस नेताओं द्वारा अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी । कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अर्णबने डिबेट शो के दौरान सोनिया गाँधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी के बाद अर्णब खिलाफ कई पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। अर्णब ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की मौजूदगी में इस मामले की सुनवाई हुई। बता दें की अर्नब के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया की अर्णब के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज कराई गयी है जिसमे लगभग सारी शिकायतें एक जैसी हैं। इस पर कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा की आप ऐसे बयानों से हिंसा फैला रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज की गयी है तो आप कैसे रोक सकते हैं , जाँच होने दीजिये इसमें गलत क्या है।
अर्णब पर हमला किया गया ?

अर्णब ने बताया की इसी के बाद उन पर हमला भी करवाया गया। उन्होंने बताया की गुरुवार को जब वह घर लौट रहे थे तब दो लोगो द्वारा उनपर हमला करने की कोशिश की गयी। अर्णब और उनकी पत्नी की कार पर स्याही फेंकने का आरोप है। हालाँकि पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो लोगो को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना का सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़ी आलोचना की है। वहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन भी इसे निंदनीय कार्य बता चुके हैं।