AAP विधायक प्रकाश जारवाल, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती.

याचिका में दलील दी गई थी कि हाल में ही प्रकाश की शादी हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए. बावजूद इसके कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाल ही में हुई शादी के बाद भी ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि 56 साल के शख्स (अंशु प्रकाश) के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, ये सच में गंभीर मामला है. ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले मे ज़मानत अर्जी ख़ारिज की है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 19 फरवरी की रात को बैठक के दौरान दिल्ली के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पर कथित हमले के सिलसिले में दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया था. देवली से विधायक जारवाल को 20 फरवरी और वहीं अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को हिरासत में लिया गया था.

सचिव की CM को चिट्ठी

इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के विवाद के बाद आज कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे. इस विवाद के बाद पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश आमने-सामने होंगे.

बैठक से पहले अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने केजरीवाल से कहा है, ‘मैं अपने सहकर्मियों के साथ बैठक में तो आ रहे हूं, पर मारपीट से बचा लेना.’ चिट्टी में सचिव की ओर से लिखा गया, ‘मुझे उम्मीद है कि सीएम सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अधिकारियों पर कोई शारीरिक हमला न हो. यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में अव्यवस्था नहीं होगी और अधिकारियों की गरिमा का सम्मान किया जाएगा.’