दिल्ली में अब ये लोग भी बन पाएंगे DDA फ्लैट के मालिक, केंद्र ने नियमों में दी ढील

दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की आवासीय योजना में फ्लैट और जमीन खरीदने वालों को राहत मिली है… आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डीडीए द्वारा प्रस्तावित आवास विनियम 1968 में संशोधन को मंजूरी दे दी है… इससे दिल्ली में दूसरी संपत्ति खरीदने का रास्ता साफ हो गया है… दूसरी संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध होने से लोग डीडीए की आवासीय योजना में शामिल होने से वंचित रह जाते थे… नियम बदलने के बाद दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से कम का फ्लैट या जमीन होने पर कोई भी व्यक्ति डीडीए द्वारा पहली बार प्रस्तावित नए फ्लैट आवंटन के लिए आवेदन कर सकेगा… अब आवासीय योजना में ज्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा… अब तक वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों की संख्या योजना में शामिल कुल फ्लैट के 25 प्रतिशत तक थी… अब यह संख्या 100 प्रतिशत कर दी गई है… बता दें कि वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को ड्रॉ के जरिए सरेंडर और रद्द किए गए फ्लैट आवंटित किए जाते हैं… डीडीए की आवासीय योजना में पहली बार रखे गए कुल फ्लैट के 25 प्रतिशत से अधिक बच जाने पर उस जगह को ‘विकासशील क्षेत्र’ माना जाएगा… विकासशील क्षेत्र के बचे हुए फ्लैट को फिर से किसी आवासीय योजना में शामिल करने पर किसी भी जगह की जमीन या फ्लैट के मालिक आवेदन कर सकेंगे…