किसानों की ट्रैक्टर रैली पर SC ने कहा- दिल्ली में किसे एंट्री देनी है, ये तय करना पुलिस का काम

कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई… दरअसल एटॉर्नी जनरल ने प्रस्तावित 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से होने वाली दिक्कत पर दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कानून व्यवस्था का मामला है… दिल्ली पुलिस तय करेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और किन शर्तों पर व कितनी संख्या में आएगा… यह कोर्ट तय नहीं करेगा।’ कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर आज सुनवाई टाल दी है… अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी… वहीं बीकेयू लोकशक्ति के वकील ए पी सिंह ने किसानों को दिल्ली आने देने पर दलील पेश की… इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह विषय पहले पुलिस के देखने का है… हम पहले फैसला नहीं लेंगे… उम्मीद लगाई जा रही थी कि अदालत आज की सुनवाई के दौरान उसके द्वारा गतिरोध को हल करने के मकसद से बनाई गई समिति के एक सदस्य का मामले से अलग हो जाने पर भी ध्यान दे सकता है, हालांकि, ऐसा नहीं हुआ… शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बुधवार तक के टाल दिया है…