मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए… राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे सौ करोड़ रुपये की उगाही के आरोपों की जांच अब सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं… महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. हालांकि, सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी… याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच की अपील की गई थी… कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं… ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं… इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए… बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी… अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी… आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जब ट्रांसफर किया गया था… उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाज़े को मुंबई से सौ करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया गया था… परमबीर सिंह ने इनके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे…
