इस वजह से 11.5 करोड़ पैन कार्ड हो चुके हैं बंद, अब देना पड़ेगा भारी जुर्माना

देश में 11.5 करोड़ पैन कार्ड सरकार ने बंद कर दिए हैं… पैन कार्ड्स यूजर्स द्वारा अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है… आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून को खत्म हो गई… समय-सीमा बीतने के बाद सरकार ने यह सख्तय कार्रवाई की है… भारत में इस समय पैन कार्ड की संख्या 70.2 करोड़ है… इनमें से करीब 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है… अगर आपने भी आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो हो सकता है कि आप भी सरकार के इस सख्त एक्शन चपेटे में आ गए हों… आधार से पैन को अब भी जोड़ा जा सकता है… लेकिन, इसके लिए अब भारी जुर्माना अदा करना होगा… एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने यह जानकारी दी है कि लगभग 12 करोड़ लोगों ने तय समय सीमा में आधार पैन को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की… इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं… 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनाने वाले लोगों के लिए उसे आधार से लिंक करने का आदेश जारी किया गया था… इनकम टैक्स कानून की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है… नया पैन कार्ड बनवाने की फीस 100 रुपये से कम है लेकिन पैन कार्ड आधार से लिंक कर इसे रीएक्टिवेट करने पर सरकार 1000 रुपये जुर्माना वसूल रही है…