CBI Court ने पूर्व मंत्री आजम खान को उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाले में किया तलब

सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने उप्र. जलनिगम विभाग में हुए भर्ती घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन चेयरमैन और अभियुक्त आजम खान को उपस्थित होने का आदेश दिया है… उन्होंने सीतापुर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई को 11 बजे अभियुक्त आजम खान को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराएं… साथ ही इस मामले में अभियुक्त गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नाडीज और कुलदीप सिंह नेगी के खिलाख समन जारी करने का आदेश दिया है… विशेष अदालत ने आजम खान और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाख आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया है… जबकि शेष अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471 और 120 बी के साथ ही तकनीकी सूचना अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है…