केंद्र सरकार ने लागू किया GNCTD Act, अब LG होंगे दिल्ली के बॉस

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा और अहम बदलाव हुआ है… केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है… इसके बाद दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा… दिल्ली में अब सारे बड़े और अहम फैसले उपराज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किए जा सकेंगे…  दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को अब हर बड़े फैसले पर उपराज्यपाल से मुहर लगवानी होगी… कुलमिलाकर दिल्ली में सरकार मतलब उपराज्यपाल हो गया है… बीते दिनों ही केंद्र ने संसद में जीएनटीसीडी एक्ट को पास किया था… इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी थी… जिसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में बुधवार को कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है.’ अब दिल्ली में अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा…