SC ने कहा- कल शाम 4 बजे तक कर्नाटक में बहुमत साबित करें

कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. शीर्ष कोर्ट उस याचिका पर दोबारा सुनवाई कर रही है, जिसमें कांग्रेस और जेडी-एस ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी है.

12.03 AM: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव से शनिवार को विश्वास मत की तैयारियों के संदर्भ में मुलाकात की.

12.00 AM: सुनवाई के बाद कांग्रेस और जेडीएस की तरफ पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है. आज से लेकर कल तक येदियुरप्पा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे. शनिवार को प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत विश्वास मत का परीक्षण होगा. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के बजाय येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्यौता देने के राज्यपाल के फैसले पर कोर्ट निकट भविष्य में फैसला करेगा.

11.26 AM: जस्टिस सीकरी ने बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि जब तक आप इस कोर्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं, तब तक आप नियुक्ति नहीं कर सकते. कोर्ट की यह टिप्पणी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन से संबंधित थी, जिस बारे में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने गुरुवार को फैसला लिया था.

11.34 AM: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शनिवार शाम 4 बजे सदन में बहुमत परीक्षण हो.

11.32 AM: रोहतगी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाना है, वाजिब वक्त मिले. कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायक दूर बन्द कर रखे हैं. उन्हें लाने में भी वक्त लगेगा

11.30AM: बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कम से कम एक सप्ताह का समय मिलना चाहिए. ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है. एक दिन फ्लोर टेस्ट का निर्देश देकर संतुलन नहीं बनाया जा सकता.

11.29 AM: कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि शनिवार को शक्ति परीक्षण के लिए हम तैयार हैं.

11.29 AM: कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के साथ जेडीएस भी जल्दी फ्लोर टेस्ट चाहती है. फ्लोर टेस्ट तुरन्त होना चाहिए.

11.27 AM: कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास हमारे सभी विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी है. रोहतगी और तुषार ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आएगा.

11.22 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष के अपने-अपने दावे हैं. हम कानून के अनुसार फैसला करेगा. कानूनी प्रकिया का पालन होना चाहिए.

– सिब्बल ने कहा कि सरकार बनाने का न्यौता गठबंधन के साथ सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए या पर्याप्त बहुमत वाली पार्टी को.

– एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को कांग्रेस और जेडीएस के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरित पत्र कभी नहीं मिला.

11.21 AM: सुप्रीम कोर्ट में कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

11.15AM: सिंघवी बोले- येदियुरप्पा ने कहा कि हमारे साथ अलां फलां विधायक हैं, लेकिन ABC कौन-कौन साथ हैं. दूसरी ओर कांग्रेस-जेडीएस ने सभी 117 के नाम लिख कर राज्यपाल को दिए.

11.15 AM: जस्टिस सीकरी ने कहा कि या तो आप कानून के अनुसार चलें या फिर शनिवार को सदन में बहुमत परीक्षण हो. ये आपको चुनना है, दूसरा विकल्प ज्यादा व्यावहारिक है.

11.13AM: कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है.

11.13 AM: कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के गुजरात के राजकोट स्थित घर पर सुरक्षा बढ़ायी गयी. कांग्रेसी तोड़फोड़ ना करे इस आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है.

11.04 AM: इस बीच सिंघवी ने कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है, तो भी इस मामले में कानून सम्मत निर्णय होना चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं.

11.00 AM: जस्टिस सीकरी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर दो पार्टियां अपने-अपने दावे कर रही हैं, तो गवर्नर ने किस आधार पर फैसला किया. इस पर बीजेपी के वकील ने कहा कि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि शनिवार को बहुमत परीक्षण हो.

10.58 AM: जस्टिस सीकरी ने कहा कि अगर स्पष्ट बहुमत होता, तो कोई समस्या नहीं होता, अगर चुनाव से पहले गठबंधन होता तो स्थिति अलग होती, लेकिन चुनाव बाद गठबंधन से इसकी प्राथमिकता कम नजर आती है.