बजट 2018 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. अपेक्षाओं और सुझावों का तांता लग गया है. इसी बीच ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में लोगों को बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. इस बजट में मोदी सरकार आम आदमी को आयकर टैक्स स्लैब में छूट के साथ ही सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर ली जाने वाली टैक्स छूट का दायरा भी बढ़ा सकती है. सरकार इसे मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती है.

प्री-बजट मीटिंग में उठी मांग

हाल ही में वित्त मंत्री के साथ हुई  प्री-बजट मीटिंग में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अध‍िकारियों ने सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख से दो लाख करने का सुझाव दिया है. ताकि इससे लोग ज्यादा निवेश करें और घरेलू स्तर पर लोग ज्यादा पैसे बचाने पर ध्यान केंद्र‍ित करें.

मौजूदा समय में 1.5 लाख रुपये है  लिमिट

इससे पहले सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर म‍िलने वाली छूट को 50 हजार रुपये से 1.5 लाख रुपये किया गया था. यह बदलाव 2014-15 के बजट में हुआ था. तब से लेकर अब तक, इन 5 सालों के दौरान लोगों की रुचि म्युचुअल फंड और अन्य निवेश के इंस्ट्रमेंट में बढ़ी है. ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि वह लोगों को निवेश करने को लेकर बढ़ावा दे. इसी वजह से वह सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा बढ़ा सकती है.

आपको ऐसे म‍िलेगा फायदा

अगर सरकार सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा को बढ़ा देती है, तो आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा. उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये है. इस आय में से आप ने 2 लाख रुपये उन स्कीम्स में लगाया, जिन पर आपको सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट म‍िलती है. ऐसे में आपका आयकर 10 लाख रुपये के आधार पर ही कैल्कुलेट किया जाएगा.

क्या है सेक्शन 80सी

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80सी करदाताओं के लिए एक अहम सेक्शन है. निवेश और बचत की कुछ स्कीम्स को इसके तहत शामिल किया गया है. इन स्कीम्स में निवेश पर आपको टैक्स में छूट म‍िलती है. इसका मतलब है कि आप अगर इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो आपको एक तय सीमा तक कोई कर नहीं भरना पड़ेगा. मौजूदा समय में आप  इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कुल छूट हासिल कर सकते हैं.

ये स्कीम आती हैं सेक्शन 80सी के तहत

सेक्शन 80सी के तहत अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप टैक्स में मौजूदा समय में 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप कई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. ये हैं :

– इक्व‍िटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): ये टैक्स सेविंग्स म्युचुअल फंड होते हैं.

– पब्ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड (PPF)

– टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपोजिट : ये वो एफडी होती हैं, जिनका लॉक इन पीरिएड 5 साल का होता है.

– नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

– सुकन्या समृद्ध‍ि योजना

– यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान

– नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट (NSC)

– होम लोन : आप लोन ईएमआई की प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. उस पर लगने वाले ब्याज पर नहीं.

– जीवन बीमा

– स्वास्थ्य बीमा

– पेंशन फंड्स व अन्य